विवाह सहायता योजना झारखंड: जानिए कैसे मिलेगा विवाह पर ₹30,000 की आर्थिक मदद
विवाह सहायता योजना झारखंड: झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित “विवाह सहायता योजना” प्रदेश के श्रमिक परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस 100% राज्य प्रायोजित योजना के तहत झारखंड के स्थायी निवासियों को अपने परिवार की दो संतान या महिला सदस्यों के विवाह हेतु ₹30,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित की गई है।
क्या है विवाह सहायता योजना?
विवाह सहायता योजना के तहत झारखंड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने परिवार में अधिकतम दो बच्चों या महिला सदस्यों के विवाह पर ₹30,000/- की सहायता राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
योजना के मुख्य लाभ
- प्रत्येक पात्र श्रमिक को अधिकतम दो बच्चों या महिला सदस्यों के विवाह हेतु ₹30,000/- की आर्थिक सहायता।
- सहायता राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे प्रक्रिया त्वरित और पारदर्शी रहती है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता शर्तें)
- आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ‘झारखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड (JBOCWW Board)’ में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच।
- श्रमिक को राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि निर्माण कार्यों में संलग्न होना चाहिए।
- पंजीकरण के बाद लगातार पांच वर्षों तक अंशदान (contribution) करना अनिवार्य है।
- विवाह के समय दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार के अधिकतम दो विवाहों के लिए यह लाभ मान्य है।
आवेदन कैसे करें? (आवेदन प्रक्रिया)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
पंजीकरण (Registration)
- श्रम विभाग झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट (Comprehensive Labour Management System) पर जाएं।
- दाएं ऊपर “Login” पर क्लिक करें और “Register Here” का विकल्प चुनें।
- मांगी गई अनिवार्य जानकारी भरें: नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़रनेम और पासवर्ड बनाएं।
- ओटीपी सत्यापन के बाद आपका पंजीकरण सफल होगा।
आवेदन भरना (Filling Application)
- लॉगिन करने के बाद “Services > BOC Scheme Benefit > Application Form” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे BOC पंजीकरण संख्या, नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, जिला आदि भरें।
- विवाह सहायता योजना का चयन करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में “Submit Request” पर क्लिक कर आवेदन जमा करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद आपको एक “Application ID” प्राप्त होगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति जांचना (Check Application Status)
- आवेदन की स्थिति “Clerk > Labour Superintendent > DLC” के स्तरों पर जांची जाती है।
- “Services > BOC Scheme Benefit > Application Status” में जाकर Application ID से स्थिति देख सकते हैं।
- स्वीकृति के बाद, आवेदन स्थिति “Approved” दिखाई देगी, जिसे प्रिंट कर श्रम कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड
- दूल्हे और दुल्हन का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- ई-श्रम कार्ड
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- दूल्हे और दुल्हन की आयु का प्रमाण पत्र
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विवाह सहायता योजना श्रमिक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि आप झारखंड राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।