12 लाख नहीं, नए टैक्स रेजीम में 14.65 लाख रुपये पर भी पाएं टैक्स छूट: तरीका जानें –
Tax Deduction in New Regime: भारतीय सरकार ने अपने 2025 के बजट में एक अहम कदम उठाया, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह कदम मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए है, ताकि वे अपने जीवनस्तर को बेहतर बना सकें और अपने खर्चों में कुछ राहत महसूस कर सकें। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको इससे भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। यदि आपकी सालाना कमाई 14.65 लाख रुपये तक है, तो भी आप टैक्स से पूरी तरह बच सकते हैं। यह सुनकर हैरान हो गए? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं और जानें कैसे आप अपनी कमाई को टैक्स फ्री बना सकते हैं।
नए टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय करदाताओं के लिए एक बेहतरीन प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए लिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं या मिडिल क्लास से आते हैं। इससे मिडिल क्लास के हाथों में खर्च के लिए ज्यादा पैसा आएगा, जिसे वे अपनी बचत, परिवार की जरूरतों या अन्य जरूरी खर्चों पर लगा सकते हैं।
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क्या 14.65 लाख रुपये तक की कमाई पर भी टैक्स छूट मिल सकती है?
नए टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट दी गई है, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 12 लाख रुपये से अधिक है, तो क्या वह भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है?
दरअसल, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपकी सालाना कमाई 14.65 लाख रुपये है, तो आप आसानी से टैक्स से बच सकते हैं। यह सुनकर थोड़ा असंभव सा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है और इसके लिए आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे। आइए, जानते हैं इस प्रक्रिया को विस्तार से।
क्या है टैक्स छूट का गणित?
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 14.65 लाख रुपये है। अब, इस कमाई में से आधी राशि यानी लगभग 50% बेसिक सैलरी के रूप में जाती है, और बाकी की राशि अन्य मदों और अलाउंसेस के रूप में दी जाती है। इस हिसाब से, इस व्यक्ति की 7.32 लाख रुपये की राशि बेसिक सैलरी में जाती है।
अब, सरकार इस बेसिक सैलरी पर टैक्स छूट प्रदान करती है, जो पूरी प्रक्रिया को सरल बनाती है। टैक्स की छूट हासिल करने के लिए हमें तीन प्रमुख मदों पर ध्यान देना होगा:
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)
सरकार 12 लाख रुपये के अलावा 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा देती है। यह छूट आपको अपने कुल आय से घटाकर टैक्सेबल इनकम कम करने में मदद करती है। इस तरह से आपकी कुल कमाई पर टैक्स का बोझ कम हो जाता है।
2. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर टैक्स छूट
अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपके वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अंशदान होता है, तो आप इसे टैक्स छूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। EPF के तहत, आपकी बेसिक सैलरी का 12% राशि अंशदान के रूप में कटती है। इस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी बेसिक सैलरी 7.32 लाख रुपये है, तो EPF में 12% अंशदान होने पर आपको 87,900 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
3. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर टैक्स छूट
इसके अलावा, अगर आप अपने NPS अकाउंट में अंशदान कर रहे हैं, तो इस पर भी टैक्स छूट मिलती है। NPS में आपके बेसिक सैलरी के 14% के अंशदान पर टैक्स छूट मिलती है। अगर हम उसी 7.32 लाख रुपये की सैलरी का उदाहरण लें, तो आपको 1,02,550 रुपये की टैक्स छूट मिल सकती है।
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कितनी कुल टैक्स छूट मिलेगी?
यदि हम इन सभी छूटों को जोड़ते हैं, तो कुल टैक्स छूट इस प्रकार होगी:
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: 75,000 रुपये
- EPF (12% अंशदान): 87,900 रुपये
- NPS (14% अंशदान): 1,02,550 रुपये
इन तीनों छूटों को जोड़ने पर कुल छूट 2,65,450 रुपये बनती है। अब, इस छूट को आपकी कुल कमाई यानी 14.65 लाख रुपये से घटा दिया जाए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 11,99,550 रुपये हो जाती है, जो 12 लाख रुपये से कम है। अब, आपकी पूरी कमाई टैक्स फ्री हो जाती है।
अगर ये छूट नहीं मिलती तो क्या होता?
अगर सरकार द्वारा दी गई यह छूट नहीं मिलती, तो फिर 14.65 लाख रुपये की कमाई पर आपको टैक्स चुकाना पड़ता। नए टैक्स रेजीम में 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5% टैक्स (20,000 रुपये), 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10% टैक्स (40,000 रुपये), और 12 से 14.65 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स लगता है।
इसमें अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा दें, तो आपकी कमाई पर 28,500 रुपये का टैक्स लगेगा। इस तरह, कुल 88,500 रुपये का टैक्स बच सकता है, यदि आप इन छूटों का सही तरीके से उपयोग करें।
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निष्कर्ष:
इस प्रकार, यदि आप अपनी सालाना कमाई 14.65 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं, तो भी टैक्स छूट का लाभ उठाकर आप अपनी पूरी कमाई को टैक्स से बचा सकते हैं। यह तरीका बेहद सरल है और आपको इसे सही तरीके से लागू करना होगा। अगर आप इन छूटों का फायदा उठाते हैं, तो सरकार की टैक्स छूट के तहत आपकी कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है।