सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की ओर से बेटियों के भविष्य के लिए शुरू की गई एक विशेष छोटी बचत योजना है, जो ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा एवं विवाह के लिए परिवारों को सुरक्षित और आकर्षक बचत विकल्प उपलब्ध कराना है।
खाता खोलने की प्रक्रिया एवं पात्रता
यह योजना किसी भी डाकघर या अधिकृत सरकारी बैंकों में बेहद सरलता से खोली जा सकती है। अभिभावक या कानूनी संरक्षक अपनी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होने पर उसके नाम से खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर अकाउंट खोले जा सकते हैं। यदि पहली संतान के बाद जुड़वा या तीन बेटियाँ जन्म लें तो नियमों के अनुसार तीन खातों की अनुमति भी मिल जाती है। इस खाते की न्यूनतम जमा राशि ₹250 है, जबकि अधिकतम सीमा ₹1,50,000 प्रतिवर्ष तय की गई है।
जमा, ब्याज दर और मेच्योरिटी
योजना में अभिभावक को प्रतिवर्ष 15 साल तक राशि जमा करनी होती है, उसके बाद खाता 21 वर्ष में मेच्योर होता है। जमा की गई राशि पर वर्तमान में 8.2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जो अन्य अधिकांश बचत योजनाओं की तुलना में अधिक है। जमा एकमुश्त या किस्तों में किसी भी समय की जा सकती है — यानी लचीलापन रहता है।
अगर कोई प्रतिवर्ष ₹35,000 जमा करता है, तो योजना की अवधि समाप्त होने पर उसे लगभग ₹16,16,435/- मिल सकते हैं। यह रकम बालिका के शिक्षा और विवाह में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।
मेच्योरिटी कैलकुलेशन का उदाहरण
सालाना जमा | जमा अवधि | ब्याज दर | मेच्योरिटी अवधि | मेच्योरिटी राशि (लगभग) |
---|---|---|---|---|
₹25,000 | 15 वर्ष | 8.0% वार्षिक | 21 वर्ष | ₹11,25,000 |
₹35,000 | 15 वर्ष | 8.2% वार्षिक | 21 वर्ष | ₹16,16,435 |
₹50,000 | 15 वर्ष | 8.2% वार्षिक | 21 वर्ष | ₹23,09,000 |
₹75,000 | 15 वर्ष | 8.2% वार्षिक | 21 वर्ष | ₹34,65,000 |
₹1,00,000 | 15 वर्ष | 8.2% वार्षिक | 21 वर्ष | ₹46,20,000 |
टैक्स लाभ एवं निकासी के नियम
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1,50,000 तक की कर छूट मिलती है। इसके साथ ही, मिलने वाला ब्याज एवं मेच्योरिटी राशि भी पूरी तरह से टैक्स-फ्री है, यानी एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट (EEE) का लाभ मिलता है।
बालिका की उम्र 18 वर्ष होने पर उच्च शिक्षा या विवाह के लिए जमा राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में (जैसे अभिभावक की मृत्यु या बालिका का विदेश जाना), खाते को नियमों के तहत समय से पहले बंद भी कराया जा सकता है।
विशेषताएँ और अपेक्षित लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएँ और अपेक्षित लाभ यह योजना अभिभावकों को बेटी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प प्रदान करती है। इसमें बिल्कुल सुरक्षित और सरकार द्वारा गारंटीड निवेश विकल्प मिलता है, जिससे पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। साथ ही, यह योजना उच्च वार्षिक ब्याज दर और टैक्स छूट का लाभ भी देती है, जो निवेशकों के लिए इसे और आकर्षक बनाती है। इसके माध्यम से बालिका के भविष्य के लिए संपूर्ण वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ताकि उसकी शिक्षा और विवाह जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जमाकर्ता की किसी भी परेशानी अथवा असाधारण परिस्थितियों में पूर्व निकासी या खाता बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे निवेशकों को लचीलापन मिलता है।
सावधानियाँ और अन्य जानकारियाँ
इस योजना के तहत हर बालिका के नाम केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और अनिवासी भारतीयों (NRI) को इसका लाभ नहीं मिलता है। यदि कोई बालिका खाता खोलने के बाद NRI बन जाती है, तो उसे खाता बंद करवाना पड़ता है, वरना उस खाते में ब्याज नहीं मिलेगा।
इस योजना में न्यूनतम निर्धारित राशि समय पर जमा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है, जिसे पुनः चालू करने के लिए ₹50 की पेनाल्टी शुल्क एवं न्यूनतम निर्धारित राशि जमा करानी पड़ती है।
सुकन्या समृद्धि योजना भारतीय परिवारों हेतु बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त, लाभकारी एवं सुरक्षित विकल्प है। इसमें दीर्घकालीन निवेश के साथ उच्च ब्याज दर, टैक्स छूट तथा शिक्षा अथवा विवाह के लिए समय-समय पर निकासी की सुविधा और सरकार की गारंटी से यह योजना आज के समय में अत्यंत लोकप्रिय और विश्वसनीय बनी हुई है।
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