झारखंड अबुआ आवास योजना 2025: पक्के मकान के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

झारखंड अबुआ आवास योजना 2025: झारखंड सरकार दे रही है मुफ्त पक्का मकान, जानिए आवेदन प्रक्रिया, लाभ और पात्रता

झारखंड अबुआ आवास योजना 2025: झारखंड सरकार दे रही है मुफ्त पक्का मकान, जानिए आवेदन प्रक्रिया, लाभ और पात्रता

रांची – झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब और बेघर परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “अबुआ आवास योजना” की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या जो कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया था।

यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की तरह ही है, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से लागू की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में PMAY के तहत 8.5 लाख मकानों को मंजूरी नहीं दी गई।

इस योजना की विशेषताएं क्या है (Highlights of Abua Awas Yojana)

  • मुफ्त पक्के मकान बेघर परिवारों को प्रदान किए जाएंगे।
  • प्रत्येक मकान 31 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा।
  • मकान में 3 कमरे, रसोईघर और शौचालय होंगे।
  • निर्माण के लिए ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार भी मिलेगा।

योजना की कुल लागत और चरणबद्ध क्रियान्वयन

अबुआ आवास योजना पर अगले तीन वर्षों में झारखंड सरकार द्वारा ₹16,320 करोड़ खर्च किए जाएंगे। योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा:

  • प्रथम चरण (2023-24): 2 लाख मकानों का निर्माण
  • द्वितीय चरण (2024-25): 3.5 लाख मकानों का निर्माण
  • तृतीय चरण (2025-26): 2.5 लाख मकानों का निर्माण

योजना का उद्देश्य

अबुआ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास प्रदान करना है जो वर्षों से कच्चे मकानों में या बिना छत के जीवन बिता रहे हैं। इस योजना से राज्य के गरीब, दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों को लाभ मिलेगा।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नीचे दिए गए मापदंडों को पूरा करते हैं:

  • झारखंड के स्थायी निवासी हों।
  • कच्चे मकान में रहने वाले, बेघर, प्राकृतिक आपदा पीड़ित, PVTG जनजाति, बंधुआ मजदूर से मुक्त व्यक्ति हों।
  • केंद्र या राज्य सरकार की अन्य आवास योजनाओं जैसे:
    • प्रधानमंत्री आवास योजना
    • बिरसा आवास योजना
    • इंदिरा आवास योजना
    • बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थी न हों।

किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ (Ineligibility Conditions)

निम्नलिखित श्रेणी के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • पक्के मकान में रहने वाले।
  • यदि परिवार के पास चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव, कृषि यंत्र (थ्रेशर/ट्रैक्टर) हों।
  • परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो।
  • परिवार में फ्रिज या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि हो।
  • सरकारी/अर्ध-सरकारी नौकरी या पेंशनभोगी सदस्य हों।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • झारखंड निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क और सरल है:

  1. यहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
  2. फॉर्म को पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, ग्राम सभा या “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
  3. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  4. पात्रता की जांच के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
  5. आवेदन की स्थिति जानने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि आवेदन में कोई समस्या आती है, तो लाभार्थी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

ग्राहक सहायता (Helpline Numbers)

  • ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड – 0651-2400244 / 2360251
  • पता: एफ.एफ. बिल्डिंग, धुर्वा, रांची, झारखंड

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अबुआ आवास योजना झारखंड के लाखों गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस योजना से उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मौका मिलेगा और झारखंड सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यदि आप झारखंड के निवासी हैं और पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। आज ही आवेदन करें और अपने सपनों का घर पाएं।

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