Insurance: इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें What to do if the Insurance Claim is Rejected
क्या करें जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है? आपको आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आपका इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकृत हो जाता है, तो यहाँ है कुछ कदम जो आपको अपने हक की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं:
क्लेम क्यों होते हैं रिजेक्ट
बीमा कंपनियों के द्वारा क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसके कई कारण होते हैं। जैसे:-
गलत जानकारी:
पॉलिसी होल्डर्स द्वारा सही जानकारी नहीं देना क्लेम को रिजेक्ट करने का मुख्य कारण होता है।
शर्तों का अनुसरण न करना:
यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो भी उसका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है।
दस्तावेज़ों की कमी:
बीमा कंपनियों को सभी आवश्यक दस्तावेज़ और क्लेम से संबंधित जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
ग्राहकों के पास कई विकल्प होते हैं, जिनसे वे क्लेम को स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
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क्लेम को रिजेक्ट होने से बचने के लिए, ग्राहकों को सही जानकारी प्रदान करना और सभी शर्तों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें
जब आपका बीमा दावा नाकाम हो जाता है, तो इस स्थिति का सामना करना कठिन हो सकता है। यहां हम जानेंगे कि ऐसे समय में कैसे कार्रवाई करें।
किसी अच्छे इंश्योरेंस एजेंट से सलाह लें
अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको एक इंश्योरेंस एजेंट की सलाह लेने की सिफारिश की जा सकती है। कई बार, इंश्योरेंस कंपनियों के निर्णायक कदमों को चुनौती देने के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट की सलाह लेना महत्वपूर्ण हो सकता है। वे आपको आपके मामले में सही दिशा देखने में मदद कर सकते हैं और आपको आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें
जब आपका बीमा दावा रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। आप उन्हें अपनी समस्या और बीमा दावे के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
IRDAI के पास शिकायत दर्ज करें
यदि आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने गलती से आपका दावा रिजेक्ट किया है, तो आप IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) एक निष्पक्ष संगठन है जो इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायतों का समाधान करता है। आप अपनी शिकायत IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं और उन्हें आपकी समस्या को हल करने में मदद करने के लिए भेज सकते हैं।
अपनी शिकायत के साथ प्रमाण संग्रह करें
जब आप IRDAI के पास शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको अपनी शिकायत को समर्थित करने के लिए प्रमाण संग्रह करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आपको अपने दावों को समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ जमा करनी चाहिए, जैसे कि चिकित्सा रिपोर्ट्स, खर्च की बिल, और अन्य संबंधित दस्तावेज। यह आपकी शिकायत को मजबूती से समर्थित करेगा।
ईमेल या टोल फ्री नंबर का उपयोग करें
IRDAI को शिकायत दर्ज करने के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। आपको ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना होगा। इसके अलावा, आप टोल फ्री नंबर 1800 4254 732 या 155255 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अपने हक की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप उपरोक्त सार्वजनिक के द्वारा उपयुक्त कदम उठाते हैं। क्लेम रिजेक्ट होने पर हमेशा सही तरीके से कार्रवाई करें और अपने हक के लिए लड़े।
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