शिक्षा से संबंधित धाराएं (shiksha se sambandhit dharaye)


शिक्षा से संबंधित धाराएं (shiksha se sambandhit dharaye)

भारतीय संविधान में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंध है:-

१. शिक्षा का अधिकार :- धारा २१(A) के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य 6 -14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

2. छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा-धारा 45 में राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए विशेष कार्य करने का प्रयास करेगा।

3. धारा 51(A) के अनुसार :-अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।

4. धारा 28 (2) :- यदि संस्था किसे ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित हो जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और वह राज्य द्वारा संचालित की जाती हो तो ऐसे संस्था को धारा 28 एक के प्रधानों की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा।

5. धारा 28 (3) के अनुसार :- व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरजस्ती धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी लगाना।

6. धारा 29 (1) के अनुसार:-भारत राज्य के किसी भी निवासियों को अपनी भाषा विशेष लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का आदेश होगा।

7. धारा 29 (2) के अनुसार:-राज्य द्वारा पोषित या राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी भी नागरिक को बिना धर्म जाति भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।

8. धारा 30 के अनुसार:- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा।

9. धारा 45 के अनुसार:-बालकों के लिए नि:शुल्क वह अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

10. धारा 46 के अनुसार:-राज्य निर्बल वर्गो विशेष अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनकी हितों उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

11. धारा 15 (1) के अनुसार :-राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

12. धारा 343 के अनुसार:-देवनागरी लिपि में हिंदी राज्य की राजभाषा होगी।

13. धारा 350(A): – मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय सरकार का है।

14. धारा 351 के अनुसार:-हिंदी भाषा का प्रसार एवं वृद्धि करना।

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